पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश ने के दौरान पूर्व जज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह से पूछा कि क्या आपकी मुवक्किल किसी अन्य अदालत में ज्वाइन करना चाहेंगी? उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऐसी खास जगह है, जहां उनकी मुवक्किल ज्वाइन करना चाहती हैं? सुश्री जयसिंह ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने अपनी इच्छा जताई है, लेकिन वह ग्वालियर नहीं जाना पसंद करेंगी। इस पर उच्च न्यायालय रजिस्ट्री की ओर से पेश वकील ने कहा कि पूर्व जज की सेवा बहाल करने के कुछ चीजें सवाल बनकर आएंगी।
इस पर न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि इस मसले पर विचार किया जाए। पूर्व जज की बहाली में आर्थिक नफे नुकसान पर असर नहीं होने दिया जाएगा। सुश्री जयसिंह ने कहा कि उनकी मुवक्किल आर्थिक नफे नुकसान से ज्यादा वरीयता को बरकरार रखने को तरजीह दे रही है।
सुश्री जयसिंह ने यह भी कहा कि पूर्व न्यायाधीश का कार्य त्रुटिहीन था, उन्हें जिला विशाखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और 2011 और 2013 के बीच उनके काम की एक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) ने उनके प्रदर्शन को अच्छा बताया था। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की वजह से पूर्व एडीजे का 2014 में ग्वालियर से स्थानांतरण किया गया था। उनकी बेटी हालांकि की बोर्ड परीक्षाओं के कारण स्थानांतरण पर नहीं जा पाईं और इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गईं। उन्होंने ग्वालियर में आठ महीने तक रहने के लिए विस्तार करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।