कोरोना को रोकने के लिए / पूरे प्रदेश में 3 मई तक टोटल लॉकडाउन, बुधवार को जारी होगी नई गाइडलाइन, ग्रामीण इलाकों में दी जा सकती है छूट

मध्य प्रदेश सहित देशभर में 21 दिन से जारी लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी 3 मई तक। चर्चा तो 30 अप्रैल तक की थी, लेकिन इसे तीन दिन और बढ़ाया गया है। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में थोड़ी छूट दी जाएगी। ये छूट वहां मिलेगी, जहां कोरोना नहीं फैलेगा। कल यानी बुधवार को एक गाइडलाइन भी जारी होगी। लेकिन ये अभी से बता दिया गया है कि इसमें जरा भी गड़बड़ी हुई और कोरोना ने आहट दी तो सभी छूट खत्म। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ये सब घोषणाएं कीं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब भाई-बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।


प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन
नई गाइडलाइन जारी होने के बाद मप्र सरकार भी 52 जिलों में कैसे और कितना लाॅकडाउन रखना है, कहां छूट देनी है उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर देगी। भोपाल और इंदौर को 3 मई तक पूरी तरह सील रखा जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 के ज्यादा केस व हाॅटस्पाॅट देखते हुए इन्हें रेड क्षेत्र में रखा गया है। इसके अलावा सात जिले ऐसे हैं, जहां 10 से अधिक कोरोना पाॅजिटिव केस मिले हैं और इक्का-दुक्का मौतें हुई हैं, यहां भी सख्ती होगी। जहां 10 केस से कम हैं, उन्हें ऑरेंज क्षेत्र में जोन में है। बचे हुए 29 जिलों में लाॅकडाउन के दौरान भी जिले के भीतर कुछ गतिविधियों के संचालन की मंजूरी मिल जाएगी। 


आपस में जुड़े जिलों में मिल  सकती है परिवहन की छूट 
इन 29 जिलों में जो भी आपस में जुड़े हैं, उनमें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन की छूट दी जा सकती है। लाॅकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। कमेटी में अपर मुख्य सचिव आईसीपी केसरी, प्रमुख सचिव संजय दुबे, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव डीपी आहूजा व सचिव एम सेलवेंद्रन शामिल हैं। इस बीच रविवार को आर्थिक गतिविधियों के लिए बनाई गई कमेटी ने भी पहली बैठक कर अपनी अनुशंसा मंगलवार को मुख्यमंत्री को सौप देगी।



सामान्य प्रोटोकाॅल जिनका पालन जरूरी होगा



  • घर के बाहर मास्क अथवा चेहरे को ढंकना।

  • इंडस्ट्री सुनिश्चित करेगी की प्रत्येक वर्कर मास्क पहने।

  • आॅन लाइन कारोबार में लगे डिलेवरी एजेंट भी मास्क पहनेंगे।

  • 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग घर पर रहेंगे, इमरजेंसी में ही बाहर निकलेंगे।

  • 18 से 60 वर्ष तक के लोग काम पर जाने के लिए प्रेरित हों व करें।

  • हाइपर टेंशन, डायबिटीज और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति घर से काम करें अथवा सुरक्षित जगह से काम करें।

  • कार्यस्थल पर कोरोना से जुड़े प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन हो।

  • कार्यस्थल पर शिफ्ट में या एक दिन छोड़कर एक दिन काम किया जा सकता है।

  • घर से काम को प्रोत्साहित किया जाए।

  • मार्केट मध्यरात्रि तक खुलेंगी, ताकि भीड़ न हो।


भोपाल-इंदौर में जरूरी हुआ तो ही खुलेंगी किराना दुकानें


रेड एरिया (जहां 10 से ज्यादा  केस)


भोपाल व इंदौर के साथ उज्जैन, जबलपुर, खरगोन, मुरैना, बड़वानी, विदिशा और होशंगाबाद इन शहरों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई  जारी रहेगी। किराने की दुकानें आवश्यकता के मुताबिक खोली जाएंगी। यानी इन्हें बंद भी कर सकते हैं और कुछ समय के लिए खोल भी सकते हैं। दवाओं की दुकानें खुलेंगी। ऑनलाइन पर ज्यादा फोकस रहेगा। होम डिलीवरी जारी रह सकती है। 


ऑरेंज (10 से कम केस)


ग्वालियर, देवास, खंडवा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, बैतूल, धार, रायसेन, श्योपुर, सागर, शाजापुर, मंदसौर, सतना, रतलाम यहां दूध, खाद्य पदार्थों का परिवहन जारी रहेगा। किराने की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी रहेगा। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। 


ग्रीन एरिया (7 दिन में कोई केस न हो )



  • उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, कटनी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, अशोक नगर, दतिया, गुना, भिंड, नीमच, आगर मालवा, बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, हरदा, राजगढ़ व सीहोर।

  • यहां सूक्ष्म व लघु उद्योग संचालित हो सकेंगे लेकिन वहां 20 से ज्यादा कर्मचारी न हों।  सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल से जुड़े कार्यक्रम नहीं होंगे।  सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, पर्यटन स्थल, धर्मस्थल, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।  जिले के बाहर आने-जाने पर शर्तों के साथ छूट। 


ये पूरी तरह बंद रहेंगे



  • स्कूल-काॅलेज और विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान, टेक्निकल इंस्टीट्यूट।

  • स्टेडियम, सिनेमाघर, शॉपिंग माॅल, पूजा-प्रार्थना स्थल, राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम।

  • जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, दूसरे जिले में परिवहन नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा मैरिज हाॅल, क्लब, रेस्टोरेंट और होटल बार, पब और अहाते।

  • कोर्ट (विशेष केस को छोड़कर) अंतर जिला (इंटर डिस्ट्रिक्ट) परिवहन।


गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये तीनों जोन में जारी रहेंगी



  • जिला प्रशासन व कोषालय, बिजली व पानी के साथ सैनिटेशन टीम नगरीय निकाय, वन विभाग के दफ्तर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट।

  • कृषि उत्पादों की खरीद में शामिल एजेंसियां व मंडी, फल, सब्जी व किराना दुकानें, राशन दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, मीट व फिश की दुकान, एनिमल फूड शाॅप फर्टिलाइजर, बीज और कीटनाशक।

  • बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और एटीएम, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन व इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग व केबल सर्विस व सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य।

  • खाद्यान्न, दवाएं, मेडिकल उपकरण की डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एंड गैस रिटेल और स्टोरेज आउटलेट, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, कृषि गतिविधियां।


सिर्फ रेड एरिया में मंजूरी



  • माल लाने-ले जाने के लिए नेशनल व स्टेट हाईवे

  • आवश्यक व अन्य सामानों का परिवहन

  • कंटेनमेंट क्षेत्र छोड़कर पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर, ई-काॅमर्स व इसके ऑफिस और ऑन लाइन सामग्री की होम डिलीवरी

  • एग्जाम पेपरों की चैकिंग।


ऑरेंज  एरिया में खुलेंगे  



  • दुकानें व सेवाएं, सरकारी दफ्तर

  • परिवहन (पाबंदियों के साथ)

  • निजी संस्थानों के दफ्तर

  • नेशनल व स्टेट हाइवे पर गोदाम

  • आवश्यक सामग्रियों का परिवहन

  •  हाइवे पर ढाबा

  • पेट्रोल पंप व ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर

  • ई-काॅमर्स व इनके ऑफिस के साथ होम डिलीवरी

  • माइनिंग निजी व सरकारी क्षेत्र के निर्माण फूड प्रोसेसिंग

  • सेज एरिया

  • एमएसएमई यूनिट मसलन, गेहूं, दाल और तेल उत्पादन में लगी इकाइयां मंडी

  • पोल्ट्री व अंडे की दुकान

  • शराब की दुकान

  • एग्जाम पेपर की चैकिंग

  • कृषि क्षेत्र से जुड़ीं गतिविधियां।



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